आगामी त्यौहारों के मद्देनजर रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी अशोकनगर 28 जुलाई 2020 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अभय वर्मा द्वारा नो...
आगामी त्यौहारों के मद्देनजर रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अशोकनगर 28 जुलाई 2020
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अभय वर्मा द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के पालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आगामी समय में आने वाले त्यौहारों यथा - ईदुज्जुहा (बकरीद), रक्षाबंधन, भुजरिया, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, मोहर्रम आदि के दौरान उक्त नियमों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक होगा।
जारी आदेशानुसार जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी धार्मिक कार्य/ त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा उपासना करेगें। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक है कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के
मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों वाणिज्यिक स्थापना आदि को (स्वास्थ्य सेवाओं, मेडीकल स्टोर, फल-सब्जी, दूध जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) सप्ताह में दो दिवस प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्तगतिविधियां रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 08:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
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